सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

*कलेक्टर श्री प्रसाद ने खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किए बिना शासकीय भूमि से मिट्टी और मुरुम उत्खनन और परिवहन की अनुमति देने पर जारी किया कारण बताओ नोटिस*तीन दिन के भीतर जवाब देने किया निर्देशित*

 *कलेक्टर श्री प्रसाद ने खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किए बिना शासकीय भूमि से मिट्टी और मुरुम उत्खनन और परिवहन की अनुमति देने पर जारी किया कारण बताओ नोटिस*तीन दिन के भीतर जवाब देने किया निर्देशित*



कटनी । खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किए बिना शासकीय भूमि से मिट्टी और मुरूम उत्खनन और परिवहन की अनुमति प्रदान करने पर कलेक्टर श्री अवि प्रसाद ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग श्रीमती शारदा सिंह के कार्यों को पदीय दायित्वों के निर्वहन लापरवाही, उदासीनता व स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा है।


 कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि मेसर्स एस के आई रेल रोड प्राइवेट लिमिटेड  प्रताप बिहार कलवार रोड, जोतथवारा जयपुर राजस्थान को झिंझरी, बिलरी, देवगाँव से घूसरपुर पहुँच मार्ग लम्बाई 5.40 कि.मी. निर्माण की स्वीकृति ग्राम पोड़ी के शासकीय भूमि के खसरा क्रमांक 1053/2 के अंश भाग में मिट्टी / मुरुम का उत्खनन कर मार्ग के निर्माण कार्य में 7000 घनमी. मिट्टी/मुरुम के उपयोग हेतु  कार्यपालन यंत्री शारदा सिंह द्वारा अनुमति प्रदान की  गई है। किन्तु म०प्र० गौण खनिज 1996 के नियम 68 अनुसार मुरुम एवं साधारण मिट्टी उत्खनन की अनुज्ञा दिये जाने के पूर्व खनिज, राजस्व तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना चाहिए। जबकि आपके द्वारा उक्त विभागों से अनापत्ति प्राप्त किये बगैर संबंधित कंपनी को निर्माण कार्य हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र से खनिज मिट्टी , मुरुम उत्खनन एवं परिवहन की सीधे अनुमति दे दी गई है, जो कि नियम-निर्देशों के विपरीत है। शासकीय कार्य में पदीय दायित्वों का निर्वहन नियमानुसार नहीं किया जाना कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता व स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है।


अतः उपरोक्त के संबंध में अपना जवाब पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत करने के साथ-साथ निर्देशित किया जाता है कि इस तरह की और कितनी अनुमतियाँ जारी की गई है?  सभी की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। निर्धारित अवधि में उपरोक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराने तथा अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी ।

टिप्पणियाँ

popular post

झाड़ियों में मिला नवजात शिशु, रंडीबाजी की चुप्पी और नवजात की चीख

 झाड़ियों में मिला नवजात शिशु, रंडीबाजी की चुप्पी और नवजात की चीख ढीमरखेड़ा |  मध्यप्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा जनपद की ग्राम पंचायत भटगवां के आश्रित ग्राम भसेड़ा में एक हृदयविदारक घटना सामने आई। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित घनी झाड़ियों में एक नवजात शिशु लावारिस अवस्था में पड़ा मिला। उसकी किलकारियों ने वहां से गुजर रहे ग्रामीणों का ध्यान खींचा और जल्द ही यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। आनन-फानन में सरपंच अशोक दाहिया ने अपनी सक्रियता दिखाई और नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमरियापान पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।यह घटना केवल एक बच्चे के मिलने भर की नहीं है; यह उस सामाजिक विडंबना की ओर इशारा करती है जहां अनैतिक संबंधों, देह व्यापार और सामाजिक डर के कारण नवजातों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता है। ग्राम भसेड़ा में सुबह के समय कुछ ग्रामीण लकड़ी बीनने निकले थे। तभी उन्हें झाड़ियों से किसी नवजात की रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्हें भ्रम हुआ, पर जब वे पास पहुंचे तो वहां एक नवजात शिशु खून और माटी से सना हुआ पड़ा मिला। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए...

उमरियापान पुलिस की शानदार कार्यवाही, चोरी के 72 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार, लाखों के जेवरात व नगदी बरामद

 उमरियापान पुलिस की शानदार कार्यवाही, चोरी के 72 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार, लाखों के जेवरात व नगदी बरामद ढीमरखेड़ा |  उमरियापान थाना क्षेत्र के ग्राम महनेर में 22 अप्रैल को घटित चोरी की घटना ने न केवल पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी, बल्कि पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। चोरी की यह वारदात एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर में हुई थी, जहां से लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और नगदी चोरी कर ली गई थी। किंतु उमरियापान पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर इस गंभीर मामले का खुलासा कर यह साबित कर दिया कि यदि नीयत और निगरानी सशक्त हो तो कोई भी अपराधी कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता।  *बुजुर्ग के घर से लाखों की चोरी* 22 अप्रैल की रात ग्राम महनेर निवासी हरभजन काछी पिता राम गोपाल काछी, उम्र 70 वर्ष, जब अपने किसी पारिवारिक कार्य में व्यस्त थे, तभी उनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने कमरे में घुसकर घर में रखे बहुमूल्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। हरभजन काछी द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि चोर ने घर से सोने की पंचाली, पेंडल, अंगूठी, झुमकी, सोने की चेन, द...

कंपनी को हड़पने की महेन्द्र गोयनका की साजिश हुई नाकाम कटनी के विधायक संजय पाठक के पूर्व कर्मचारी गोयनका ने रची थी साजिश,कंपनी के 3 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी को रोकने आईजी के पत्र पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, कंपनी के डायरेक्टरों की अपील खारिज कर हाईकोर्ट ने कहा आईजी सिर्फ विवेचना अधिकारी बदल सकते हैं, गिरफ्तारी नहीं रोक सकते अब गिरफ्तार हो सकेंगे यूरो प्रतीक इस्पात कंपनी के तीनों फरार डायरेक्टर

 कंपनी को हड़पने की महेन्द्र गोयनका की साजिश हुई नाकाम कटनी के विधायक संजय पाठक के पूर्व कर्मचारी गोयनका ने रची थी साजिश,कंपनी के 3 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी को रोकने आईजी के पत्र पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, कंपनी के डायरेक्टरों की अपील खारिज कर हाईकोर्ट ने कहा  आईजी सिर्फ विवेचना अधिकारी बदल सकते हैं, गिरफ्तारी नहीं रोक सकते अब गिरफ्तार हो सकेंगे यूरो प्रतीक इस्पात कंपनी के तीनों फरार डायरेक्टर जबलपुर । कटनी की एक इस्पात कंपनी को हड़पने के संबंध में महेन्द्र गोयनका की साजिश नाकाम हो गई है। कटनी के भाजपा विधायक संजय पाठक के पूर्व कर्मचारी गोयनका ने कंपनी हड़पने का यह पूरा ताना बाना रचा था इस साजिश में शामिल कंपनी के 4 डायरेक्टरों की अपील हाईकोर्ट से खारिज हो गई है।  मामले में आईजी की भूमिका पर सवाल उठने के बाद मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश विवेक जैन की युगलपीठ ने अपने विस्तृत फैसले में कहा है कि आईजी वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते किसी भी मामले का विवेचना अधिकारी तो बदल सकते हैं, लेकिन अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद वे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं रोक सकते। इसके सा...