सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले पीड़ित को मिला न्याय, कोर्ट ने सुनाया ₹62.66 लाख के मुआवजे का फैसला बीमा कंपनी की 'दलीलें' खारिज, अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा और बालकिशन चौधरी ने की दमदार पैरवी
सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले पीड़ित को मिला न्याय, कोर्ट ने सुनाया ₹62.66 लाख के मुआवजे का फैसला बीमा कंपनी की 'दलीलें' खारिज, अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा और बालकिशन चौधरी ने की दमदार पैरवी जबलपुर । मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (तीसवां अपर न्यायाधीश बृजेश सिंह, जिला जबलपुर) की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सड़क हादसे में अपना पैर गंवाने वाले ट्रक चालक अनिल मेहरा के पक्ष में 62 लाख 66 हजार 683 रुपये का मुआवजा (अवार्ड) पारित किया है। पीड़ित की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा और बालकिशन चौधरी की दलीलों और दस्तावेजी सबूतों के आगे बीमा कंपनी की चालबाजी नहीं टिक सकी। *लापरवाही से ओवरटेक करने के कारण हुआ था हादसा* प्रकरण की जानकारी देते हुए अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा और बालकिशन चौधरी ने बताया कि घटना 21 जुलाई 2022 की रात करीब 8:00 बजे की है। कटनी जिले के ग्राम पचपेढ़ी निवासी अनिल मेहरा अपने ट्रक (क्रमांक MH 09 Q-1645) को जबलपुर से दुर्ग (छत्तीसगढ़) लेकर जा रहे थे। जब वह मंडला जिले के गाजीपुर बायपास पर भारत पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे एक अन्य ट्राला (क्रमांक CG...