कलेक्टर श्री यादव ने आदतन अपराधी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही , 3 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित
कलेक्टर श्री यादव ने आदतन अपराधी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही , 3 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित
कटनी | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने रघुनाथगंज वार्ड कटनी निवासी मयंक रैकवार पिता राजेश रैकवार उम्र 24 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी 3 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री यादव ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है। मयंक रैकवार के विरूद्ध वर्ष 2022 से अब तक की अल्प अवधि में ही 8 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है जिनमें अवैध वसूली करना, गाली-गलौज एवं मारपीट करना, चाकूबाजी करना, अवैध शस्त्र कब्जे में रखना, जान से मारने की धमकी देना, विस्फोटक पदार्थ कब्जे में रखना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को जातिगत रूप से अपमानित करना एवं आमजन की संपत्ति में तोड़-फोड़ कर नुकसान पहुंचाना जैसे मामले पंजीबद्ध है। पुलिस के द्वारा मयंक रैकवार के विरूद्ध कई बार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई फिर भी आदतन अपराधी मयंक के आचरण व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। मयंक की आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने के कारण आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने आदतन अपराधी मयंक को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।
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