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भाजपानेत्री के खिलाफ लोक प्रतिनिनिधित्व और फ़ौजदारी एक्ट के तहत हुई एफ. आई. आर. जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर बूथ से लौटे पीठासीन अधिकारी ने कराई रिपोर्ट

 खबर पर संज्ञान 

भाजपानेत्री के खिलाफ लोक प्रतिनिनिधित्व और फ़ौजदारी एक्ट के तहत हुई एफ. आई. आर. जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर बूथ से लौटे पीठासीन अधिकारी ने कराई रिपोर्ट 



कटनी  l  स्लीमनाबाद भाजपा मंडल सोशल मीडिया ग्रुप में  मतदान करती हुई भाजपानेत्री रानी दुबे की वायरल पोस्ट पर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है l जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आवि प्रसाद के संज्ञान में वायरल पोस्ट आ चुकी थी ज़ब शाम को मतदान दल अपनी सामग्री लेकर कटनी पहुंचा तो कलेक्टर ने विवादित बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को तलब कर लिया उस समय तक उसने रिपोर्ट नहीं की थी l कलेक्टर के निर्देश पर उसने तत्काल स्लीमनाबाद थाने में लिखित शिकायत दी और उस आधार पर पुलिस ने रानी दुबे के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत केस दर्ज कर लिया है l पी आई सुरेश पांडे ने पुलिस को शिकायत दी कि श्री मति रानी दुबे निवासी स्लीमनाबाद  दिनांक 26 अप्रेल को लोकसभा निर्वाचन   निर्वाचन क्षेत्र खजुराहो के विधान सभा क्षेत्र 0.94. बहोरीबंद के मतदान केन्द्र  140 के मतदान कक्ष के अंदर मत डालने का फोटो खींचकर सोशल मीडिया में अपलोड कर सार्वजनिक कर आचार संहिता का उल्लंधन एवं मतदान की गोपनीयता भंग की है l सुरेशप्रसाद पाण्डेय निवासी देवरी सानी माधवनगर पीठासीन अधिकारी थे और उनके दल में सहायक शिववरण सिंह धुर्वे, प्रतिमा जैन लक्ष्मी हल्दकार ने मतदान कराया। मतदान सामग्री जमा करने ज़ब टीम कृषि उपज मंडी कटनी पहुंची तो उन्हें इस वायरल पोस्ट की जानकारी हुई l उन्होंने तत्काल कलेक्टर के निर्देश पर इसकी एफ आई आर करवाई कि महिला मतदाता रानी  दुबे  द्वारा ईवीएम मशीन की मत डालने का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर सार्वजनिक की गई है l जिससे मतदान की गोपनीयता भंग होना स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। रानी दुबे द्वारा मतदान केन्द्र क्र. 140- शा. मा. शा. स्लीमनाबाद  के मतदान कक्ष के अंदर मतदान करने का फोटो सोशल मीडिया में अपलोड कर सार्वजनिक किया गया है। रानी दुबे  द्वारा आदर्श आचार संहित लोक जनप्रतिनिधित्व एक्ट का उल्लंघन एवं निर्वाचन की गोपनीयता को भंग किया गया है।  पुलिस ने उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 एवं अन्य सुसंगत धाराओं

के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू की है l स्लीमनाबाद पुलिस ने बताया कि पीठासीन अधिकारी सुरेश प्रसाद पांडेय  सेक्टर अधिकारी कृष्ण मोहन  निवासी सिहोरा, माइक्रो आब्जर्बर विकास जैन  निवासी कटनी एवं शिव बरण सिंह धुर्वे ने थाना में उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया जिस पर पीठासीन अधिकारी  प्रथम दृष्टया आरोपिया श्रीमति रानी दुबे के विरुध्द अपराध धारा 188 भादवि, धारा 128 लोक

प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया है l

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