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बिना अनुमति असुरक्षित तरीके से बोर करनें बोरिंग मशीन मालिक के विरूद्ध स्लीमनाबाद पुलिस थाना मे दर्ज हुई एफ.आई.आर बोरिंग मशीन वाहन जब्त

 बिना अनुमति असुरक्षित तरीके से बोर करनें बोरिंग मशीन मालिक के विरूद्ध स्लीमनाबाद पुलिस थाना मे दर्ज हुई एफ.आई.आर बोरिंग मशीन वाहन जब्त



ढीमरखेड़ा | सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाइन के उल्लंघन और कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा कटनी जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश का पालन नहीं कर बिना अनुमति लिए बेरिंग करने वाले बोरिंग मशीन मालिक ब्रमहदत्त पटेल के विरूद्ध स्लीमनाबाद पुलिस थाना में बुधवार को एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाइन और कलेक्टर द्वारां जारी आदेश के उल्लंघन पर यह एफ.आई.आर दर्ज की गई है। साथ ही खेत में बोर करने वाली बोरिंग मशीन लीलेंड वाहन को जब्त किया गया है।

*जान माल की सुरक्षा सर्वाेपरि, हुई कार्यवाही*

जिले मे वर्तमान में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू होने के कारण बिना अनुमति नलकूप खनन पाये जाने वाली फर्म, ठेकेदारों, खनन एजेंसी और व्यक्तियों व संस्थाओं पर कार्यवाही हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी गाईडलाइन जारी की गई है। गाईडलाइन के अनुसार बोरवेल और टयूबवैल खनन के लिए सक्षम अधिकारी के पास कम से कम 15 दिन की अग्रिम लिखित सूचना देने की अनिवार्यता है। अनुमति मिलने के बाद ही खनन कार्य कराया जाना था। साथ ही भूमिगत स्त्रोंतों से जल प्राप्त करने हेतु नलकूपों का खनन कार्य करने के बाद जिन नलकूपों में जलआवक क्षमता प्राप्त नहीं होती है या कम प्राप्त होती है उन नलकूपों को सुरक्षित किये बिना खुला छोड दिया जाता है जो छोटे बच्चों के गिरने का कारण बनते है जो गाईडलाइन का उल्लंघन है।

*कलेक्टर के आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही*

कलेक्टर श्री प्रसाद ने हाल ही मे बीते 28 मार्च को एक आदेश जारी कर जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था। इसके तहत कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राईवेट ठेकेदार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी भी प्रयोग के लिए नवीन नलकूप का निर्माण नहीं कर सकेंगा। इसी के उल्लंघन पर स्लीमनाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

  *यह है मामला*

 स्लीमनाबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम स्लीमनाबाद स्थित खेत हल्का नंबर 31 खसरा नंबर  325/1 मे बीते 24 अप्रैल बुधवार को  बालेराम गडरिया के खेत मे बिना अनुमति बोर होने की सूचना दी। बताया कि ग्राम में कुठला निवासी पटैल बोरवेल कंपनी के मालिक ब्रम्हदत्त पटेल निवासी पिता सीताराम पटेल द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी 19 एच.ए 4519 लीलेंड बोरिंग मशीन को जितेन्द पिता जग्गा वर्मा निवासी झुकेही वाहन चालक से खेत मे नवीन बोर कराया जा रहा था। हल्का पटवारी द्वारा मौका जांच कर पंचनामा तैयार किया गया। जिसमे कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा हाल ही में जारी जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश का स्पष्टतः उल्लंघन पाया गया।

*इन धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी*

ग्राम महंगवा कोटवार द्वारा स्लीमनाबाद पुलिस थाना कुठला निवासी पटैल बोरवेल कंपनी के मालिक ब्रम्हदत्त पटेल निवासी पिता सीताराम पटेल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत एफ.आई.नंबर 0217 दर्ज कराई गई है।

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