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मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही पा सकेंगे प्रवेश

 मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्ति ही पा सकेंगे प्रवेश



ढीमरखेड़ा | विधानसभा निर्वाचन 2023 में कटनी जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना 3 दिसमबर को प्रातः 8 बजे से कृषि उपज मंडी समिति परिसर पहरूआ में होगी। मतगणना हॉल के अंदर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाएगा। इनमें गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक, निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यरूढ़ लोकसेवक एवं उम्मीदवार तथा उनके निर्वाचन और गणना अभिकर्ता शामिल रहेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यरूढ़ लोकसेवक के अंतर्गत सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी नहीं आते हैं, ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी में हों, या सादी वर्दी में, सामान्य नियमानुसार काउंटिंग हॉल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जब तक कि उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी भी प्रकार के अन्य प्रयोजन से अंदर बुलाने का निर्णय न लिया जाए। इसी तरह केन्द्र और राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी इस श्रेणी में नहीं आते। वे काउंटिंग हॉल में केवल अभ्यर्थी के रूप में ही आ सकते हैं। आयोग के नये निर्देशों के अनुसार उनकी नियुक्ति निर्वाचन या गणना अभिकर्त्ताओं के रूप में नहीं की जा सकती, क्योंकि वे गनमैन की सुरक्षा में होते हैं। इसलिए उन्हें काउंटिंग हॉल में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। किसी भी परिस्थिति में गणना के स्थान में अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वैध प्रवेश पत्रधारी व्यक्ति ही मतगणना स्थल में प्रवेश कर सकेंगे।

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