ढीमरखेड़ा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
ढीमरखेड़ा । मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र के पालन में तथा अध्यक्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन में व्यवहार न्यायालय ढीमरखेड़ा के प्रांगण में दिनांक 10 जनवरी 2026 को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर का संचालन न्यायाधीश पूर्वी तिवारी द्वारा किया गया । इस विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए उचित, सुलभ एवं निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने संबंधी जागरूकता फैलाना रहा। शिविर के दौरान न्यायाधीश द्वारा उपस्थित नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाओं, लोक अदालत, मध्यस्थता, समझौता प्रक्रिया तथा कमजोर वर्गों को मिलने वाले कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई। न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्धन, असहाय, महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन एवं अन्य पात्र व्यक्तियों को बिना किसी शुल्क के कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति केवल आर्थिक कमजोरी के कारण न्याय से वंचित न रहे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और विधिक सेवा योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।आयोजित शिविर में अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं न्यायालय में कार्यरत समस्त स्टाफ की उपस्थिति रही।उपस्थित लोगों ने शिविर को उपयोगी बताते हुए न्याय व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं । शिविर के माध्यम से आम नागरिकों में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा न्याय तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास किया गया।

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें