सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

अवैध शराब के विरुद्ध उमरियापान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब माफियाओं में दहशत का माहौल

 अवैध शराब के विरुद्ध उमरियापान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब माफियाओं में दहशत का माहौल



ढीमरखेड़ा | पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया के मार्ग दर्शन व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस स्लीमनाबाद अखिलेश गौर के नेतृत्व में थाना प्रभारी उमरियापान, थाना प्रभारी ढीमरखेड़ा ने अपने स्टॉफ के साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निरंतर क्षेत्र मे भ्रमण एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु विभिन्न स्थानों पर भ्रमण एवं अपराध पतासाजी के दौरान दिनांक 28.03.2024 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम उमरियापान कुम्हार मोहल्ला में अर्चना बाई कुम्हार अपने घर की बाड़ी में भारी मात्रा में अवैध शराब रखे हुए है जो कि बेचने की फिराक मे बैठी है, प्राप्त मुखबिर की सूचना पर तस्दीकी हेतु हमराह स्टॉफ के द्वारा उमरियापान कुम्हार मोहल्ला जाकर देखा जो एक महिला अपने घर की बाड़ी में चार प्लास्टिक के डिब्बे मे कुछ भरा हुआ लिये दिखाई दी जो पुलिस को देखकर जाने लगी जिसे हमराह स्टॉफ व साक्षीगणो की मदद से रोका जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम अर्चना बाई पति संतोष चक्रवर्ती उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम उमरियापान जिला कटनी का होना बताया। जिसके कब्जे मे रखे चार प्लास्टिक के डिब्बो को चैक किया जिनको खोलने पर डिब्बो मे अवैध कच्ची महुआ शराब करीबन 58 लीटर कीमती 23200 रुपये की जप्त की गई। आरोपी अर्चना बाई कुम्हार के विरुद्ध थाना उमरियापान मे अपराध क्रमांक 108 / 24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है। लिहाज़ा इसी तरह आरोपी गेंदाबाई पति मोती लाल कुम्हार उम्र 56 वर्ष निवासी उमरियापान के कब्जे से अवैध 08 लीटर महुआ शराब कीमती 3200 रुपये, रिंकी बाई पति हीरालाल लाल कुम्हार उर्फ मिन्टू उम्र 27 वर्ष निवासी उमरियापान के कब्जे से अवैध 12 लीटर महुआ शराब कीमती 4800 रुपये, गायत्री बाई पति संजू चक्रवर्ती उम्र 36 वर्ष निवासी उमरियापान के कब्जे से अवैध 12 लीटर महुआ शराब कीमती 4800 रुपये, राधा बाई पति हरिलाला कुम्हार उम्र 65 वर्ष निवासी उमरियापान के कब्जे से अवैध 08 लीटर महुआ शराब कीमती 3200 रुपये, इमरती बाई पति विजय कुम्हार उम्र 45 वर्ष निवासी उमरियापान के कब्जे से अवैध 12 लीटर महुआ शराब कीमती 4800 रुपये की पुलिस के द्वारा जप्त किया गया। विदित हैं कि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया एवं कार्यवाही के दौरान 620 लीटर महुआ लाहन कीमती 62000 रुपये का लाहन नष्ट किया गया। इस प्रकार आरोपीगणों के कब्जे से 110 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 44000 हजार रुपए की पुलिस के द्वारा जप्त की गई। पुलिस कार्यवाही में विशेष भूमिका अनुविभागीय अधिकारी पुलिस स्लीमनाबाद अखिलेश गौर, थाना प्रभारी ढीमरखेड़ा मोहम्मद शाहिद खान, थाना प्रभारी उमरियापान सिद्वार्थ राय, कार्य. उप नि. बी.एस. मार्को, सउनि कोदूलाल दाहिया, सउनि संतोष विश्वकर्मा, कार्य. प्र. आर. योगेन्द्र सिंह, कार्य. प्र. आर. आशीष झारिया, कार्य. प्र. आर. अजय सिंह, योगेश पटैल, सतेन्द्र चौरसिया, नीलेश पटैल, अजय तिवारी, जगन्नाथ सिंह, पंकज सिंह, महिला आरक्षक दुर्गा शुक्ला, रोहित झारिया, संतोष दुबे की विशेष भूमिका रही ।

टिप्पणियाँ

popular post

झाड़ियों में मिला नवजात शिशु, रंडीबाजी की चुप्पी और नवजात की चीख

 झाड़ियों में मिला नवजात शिशु, रंडीबाजी की चुप्पी और नवजात की चीख ढीमरखेड़ा |  मध्यप्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा जनपद की ग्राम पंचायत भटगवां के आश्रित ग्राम भसेड़ा में एक हृदयविदारक घटना सामने आई। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित घनी झाड़ियों में एक नवजात शिशु लावारिस अवस्था में पड़ा मिला। उसकी किलकारियों ने वहां से गुजर रहे ग्रामीणों का ध्यान खींचा और जल्द ही यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। आनन-फानन में सरपंच अशोक दाहिया ने अपनी सक्रियता दिखाई और नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमरियापान पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।यह घटना केवल एक बच्चे के मिलने भर की नहीं है; यह उस सामाजिक विडंबना की ओर इशारा करती है जहां अनैतिक संबंधों, देह व्यापार और सामाजिक डर के कारण नवजातों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता है। ग्राम भसेड़ा में सुबह के समय कुछ ग्रामीण लकड़ी बीनने निकले थे। तभी उन्हें झाड़ियों से किसी नवजात की रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्हें भ्रम हुआ, पर जब वे पास पहुंचे तो वहां एक नवजात शिशु खून और माटी से सना हुआ पड़ा मिला। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए...

उमरियापान पुलिस की शानदार कार्यवाही, चोरी के 72 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार, लाखों के जेवरात व नगदी बरामद

 उमरियापान पुलिस की शानदार कार्यवाही, चोरी के 72 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार, लाखों के जेवरात व नगदी बरामद ढीमरखेड़ा |  उमरियापान थाना क्षेत्र के ग्राम महनेर में 22 अप्रैल को घटित चोरी की घटना ने न केवल पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी, बल्कि पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। चोरी की यह वारदात एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर में हुई थी, जहां से लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात और नगदी चोरी कर ली गई थी। किंतु उमरियापान पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर इस गंभीर मामले का खुलासा कर यह साबित कर दिया कि यदि नीयत और निगरानी सशक्त हो तो कोई भी अपराधी कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता।  *बुजुर्ग के घर से लाखों की चोरी* 22 अप्रैल की रात ग्राम महनेर निवासी हरभजन काछी पिता राम गोपाल काछी, उम्र 70 वर्ष, जब अपने किसी पारिवारिक कार्य में व्यस्त थे, तभी उनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर ने कमरे में घुसकर घर में रखे बहुमूल्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। हरभजन काछी द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि चोर ने घर से सोने की पंचाली, पेंडल, अंगूठी, झुमकी, सोने की चेन, द...

कंपनी को हड़पने की महेन्द्र गोयनका की साजिश हुई नाकाम कटनी के विधायक संजय पाठक के पूर्व कर्मचारी गोयनका ने रची थी साजिश,कंपनी के 3 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी को रोकने आईजी के पत्र पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, कंपनी के डायरेक्टरों की अपील खारिज कर हाईकोर्ट ने कहा आईजी सिर्फ विवेचना अधिकारी बदल सकते हैं, गिरफ्तारी नहीं रोक सकते अब गिरफ्तार हो सकेंगे यूरो प्रतीक इस्पात कंपनी के तीनों फरार डायरेक्टर

 कंपनी को हड़पने की महेन्द्र गोयनका की साजिश हुई नाकाम कटनी के विधायक संजय पाठक के पूर्व कर्मचारी गोयनका ने रची थी साजिश,कंपनी के 3 डायरेक्टरों की गिरफ्तारी को रोकने आईजी के पत्र पर हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, कंपनी के डायरेक्टरों की अपील खारिज कर हाईकोर्ट ने कहा  आईजी सिर्फ विवेचना अधिकारी बदल सकते हैं, गिरफ्तारी नहीं रोक सकते अब गिरफ्तार हो सकेंगे यूरो प्रतीक इस्पात कंपनी के तीनों फरार डायरेक्टर जबलपुर । कटनी की एक इस्पात कंपनी को हड़पने के संबंध में महेन्द्र गोयनका की साजिश नाकाम हो गई है। कटनी के भाजपा विधायक संजय पाठक के पूर्व कर्मचारी गोयनका ने कंपनी हड़पने का यह पूरा ताना बाना रचा था इस साजिश में शामिल कंपनी के 4 डायरेक्टरों की अपील हाईकोर्ट से खारिज हो गई है।  मामले में आईजी की भूमिका पर सवाल उठने के बाद मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश विवेक जैन की युगलपीठ ने अपने विस्तृत फैसले में कहा है कि आईजी वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते किसी भी मामले का विवेचना अधिकारी तो बदल सकते हैं, लेकिन अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद वे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं रोक सकते। इसके सा...