बिना अनुमति असुरक्षित तरीके से बोर करनें बोरिंग मशीन मालिक के विरूद्ध स्लीमनाबाद पुलिस थाना मे दर्ज हुई एफ.आई.आर बोरिंग मशीन वाहन जब्त
बिना अनुमति असुरक्षित तरीके से बोर करनें बोरिंग मशीन मालिक के विरूद्ध स्लीमनाबाद पुलिस थाना मे दर्ज हुई एफ.आई.आर बोरिंग मशीन वाहन जब्त ढीमरखेड़ा | सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाइन के उल्लंघन और कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा कटनी जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के आदेश का पालन नहीं कर बिना अनुमति लिए बेरिंग करने वाले बोरिंग मशीन मालिक ब्रमहदत्त पटेल के विरूद्ध स्लीमनाबाद पुलिस थाना में बुधवार को एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाइन और कलेक्टर द्वारां जारी आदेश के उल्लंघन पर यह एफ.आई.आर दर्ज की गई है। साथ ही खेत में बोर करने वाली बोरिंग मशीन लीलेंड वाहन को जब्त किया गया है। *जान माल की सुरक्षा सर्वाेपरि, हुई कार्यवाही* जिले मे वर्तमान में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू होने के कारण बिना अनुमति नलकूप खनन पाये जाने वाली फर्म, ठेकेदारों, खनन एजेंसी और व्यक्तियों व संस्थाओं पर कार्यवाही हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी गाईडलाइन जारी की गई है। गाईडलाइन के अनुसार बोरवेल और टयूबवैल खनन के लिए सक्षम अधिकारी के पास कम से कम 15 दिन की अग्रिम लिखित सूचना देने की अनिवार्यता है