बहुविवाह मामले में पूरे परिवार को बनाया अनावेदक, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब ढीमरखेड़ा । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बहुविवाह मामले में पति के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों को परिवाद में अनावेदक बनाये जाने के संबंध में जवाब मांगा है। जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने अनावेदिका सतना निवासी मीनल कुशवाहा को नोटिस जारी किये है। सतना निवासी उमाकांत कुशवाहा, रंगलाल कुशवाहा, देवकी कुशवाहा सहित 11 लोगों लोगों ने बहुविवाह मामले में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किये जाने को चुनौती देते हुए उक्त याचिका दायर की गयी थी। उनकी तरफ से एकलपीठ को बताया कि मीनल ने जिला अदालत सतना में एक परिवाद दायर कर अपने पति उमाकांत पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाये थे। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने परिवाद पर संज्ञान लेते हुए परिवार के सभी 11 लोगों को समन जारी कर दिया है। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुविवाह नियम के तहत गाइडलाइन जारी कर यह स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में केवल पति या पत्नी को ही आरोपी बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि परिवाद में उक्त गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए प